अंकिता भंडारी हत्याकांड मामलें में न्यायालय ने तीनों आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
कोटद्वार/देहरादून, न्यूज यूके लाइव डॉट इन। प्रदेश के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामलें में न्यायालय का फैसला शुक्रवार को सामने आ गया। न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को हत्या, साक्ष्य मिटाने, अनैतिक देह व्यापार व छेड़खानी का दोषी पाया। इस दौरान न्यायालय ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता को कठोर उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही अंकिता के परिवार को 4 लाख मुआवजा देने का फैसला भी सुनाया।
कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य सहित तीनों दोषियों को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।अदालत ने अभियुक्त पुलकित आर्य को आजीवन कारावास एवं 50,000 जुर्माना, धारा 201 आईपीसी (साक्ष्य नष्ट करना) में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 जुर्माना, धारा 354ए आईपीसी (यौन उत्पीड़न) में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 जुर्माना, धारा 3(1)(क), अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000 जुर्माना, अभियुक्त सौरभ भास्कर एवं अंकित गुप्ता को धारा 302 आईपीसी में कठोर आजीवन कारावास एवं 50,000 जुर्मानाधारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 जुर्माना, धारा 3(1)(क) में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000 जुर्माना तथा मृतका के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा प्रदान करने का भी आदेश दिया है।
फैसला सुनाए जाने के समय अंकिता के माता-पिता व तीनों अभियुक्त न्यायालय में मौजूद थे। साथ ही फैसला सुनाए जाने के समय अदालत परिसर के 200 मीटर के दायरे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।